धारा 54EC के अनुसार
कैपिटल गेन पर धारा 54EC के अनुसार:
अगर भूमि या भवन बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को प्रॉपर्टी बेचने की तारीख से 6 माह के भीतर नेशनल हाईवे अथॉरिटी या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के पंचवर्षीय बॉन्ड्स में निवेश कर देते हैं तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा।
निवेश की अधिकतम सीमा एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये है।
अगर कैपिटल गेन अधिक बन रहा है तथा निवेश कम किया है तो निवेश की राशि की छूट मिलेगी, डिफरेन्स पर टैक्स लगेगा।
सीए रघुवीर पूनिया 9314507298
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