जरूरी काम, इनकम टैक्स के, जो 31 मार्च 2020 से पहले करने जरूरी हैं
इनकम टैक्स का काम करने वाले सभी सीए व कंसल्टेंट विवाद से विश्वास स्कीम में लग जाएंगे, जो आज से लागू हो गई है। आयकर विभाग भी इसी काम में व्यस्त हो जाएगा। लेकिन एक आम करदाता को ये काम अवश्य करने/चेक करने हैं।
1. वित्तिय वर्ष 31 मार्च 2019 की इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल कर दी है या नहीं? अगर नहीं की है तो पेनल्टी के साथ फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है। तुरन्त कर दें। अगर सीए या कंसल्टेंट से कराते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि फीस का भुगतान कर दिया है।
2 आधार कार्ड व पैन कार्ड लिंक कराने की तिथि 31 मार्च है। अगर कोई पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो वो पैन 31 मार्च 2020 के बाद मान्य नहीं होगा।
3 कोई एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बन रही हो तो तुरन्त जमा कराएं
4. अगर किसी का टीडीएस ज्यादा कट रहा हो, जो बाद में रिफण्ड लेना पड़ता हो। तो उसके लिए lower deduction के लिए धारा 197 की एप्पलीकेशन लगाने का एकदम सही समय है।
5. अगर रिटर्न फ़ाइल कर दी है लेकिन वेरीफाई नहीं की है तो वेरीफाई करें। वरना इनवैलिड हो जाएगी।
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