ITR: आयकर रिटर्न (2017-18)
जिन्होंने अपनी आयकर रिटर्न समय पर फ़ाइल कर दी है उनसे माफी मांगते हुए यह पोस्ट सिर्फ लेट लतीफों के लिए है।
वैसे तो लगभग सभी की ITR फ़ाइल हो गई होगी। लेकिन फिर भी बच गई तो अब फ़ाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ।
अगर टैक्सेबल इनकम पांच लाख तक है तो लेट फीस 1000 रुपये, (धारा 80 सी व चैप्टर 6 ए के डिडक्शन घटाने के बाद), पांच लाख से अधिक है तो 5000 रुपये लेट फीस। 31 दिसम्बर तक हैं ये लेट फीस। उसके बाद फिर बढ़ जाएगी। इसलिए जो बच गए हैं वे 31 दिसम्बर का इंतजार न करें। क्योंकि उस समय कोई याद नहीं दिलाएगा क्योंकि इक्के दुक्के ही बचे हैं।
सीए रघुवीर पूनिया
9314507298
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