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खाली पड़ी हाउस प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स

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इनकम टैक्स के लिए हाउस प्रोपेर्टी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए सभी प्रॉपर्टी व उनसे लगती हुई जमीन शामिल होंगी चाहे कमर्शियल हों या इंडस्ट्रियल हों उन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के उस हिस्से को छोड़ते हुए जो करदाता द्वारा किए जाने वाले (carry on) स्वयं के बिज़नेस या प्रोफेशन के लिए काम आ सकती हो।

स्वामित्व (ownership):- टैक्स उसी के लगेगा जो प्रॉपर्टी का मालिक होगा, लेकिन रजिस्टर्ड ownership की बजाय beneficial ownership को प्रधानता दी जाएगी। न्यायालय के अधिकांश निर्णयों में यही फैसला आया है कि जो beneficial owner है वही टैक्स लायबिलिटी के लिए जिम्मेवार है।

1. सेल्फ occupied प्रॉपर्टी पर छूट व

2. बिल्डर्स के स्टॉक इन ट्रेड पर भी notional इनकम टैक्सेबल होगी।

सेल्फ occupied प्रॉपर्टी (एसओपी):-
अभी तक तो एक प्रॉपर्टी को ही एसओपी मानकर छूट मिलती थी, चाहे करदाता ने स्वयं के ऑक्यूपेशन में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी ही क्यों न हों।

लेकिन निर्धारण वर्ष 2020-21 से अर्थात 1.4.2019 से शुरू हुए वित्त वर्ष, जो चल रहा है के दौरान दो सम्पतियों को एसओपी माना जाएगा।

बिल्डर्स के लिए निर्धारण वर्ष 2018-19 से खतरा है:- अगर बिल्डर के पास कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के एक साल तक फ्लैट्स बिना बिके हुए रह जाएंगे तो उन फ्लैट्स पर भी नोशनल इनकम कैलकुलेट करके टैक्स लगेगा।

लेकिन निर्धारण वर्ष 2020-21 से थोड़ी राहत दी है। कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के बाद दो साल तक फ्लैट्स बिना बिके रह जाएंगे तो टैक्स लगेगा।

हाउस प्रॉपर्टी की नोशनल इनकम पर सेलेब्रिटीज़ के कुछ केसेज हैं जैसे प्रियंका चौपड़ा, सचिन तेंदुलकर, सैफ अली खान आदि।

 

CR

Written by

CA Raghuveer Poonia

CA Raghuveer Poonia is a verified expert on the ConsultEase platform specialising in Income Tax Compliance. Connect via the app for personalised advice on your specific situation.

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