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अनाज एवं खाद्य सामग्री पर जीएसटी पर ताजा कर का वववेचन

CBIC द्वारा जारी 17 जुलाई 2022 को जारी FAQs

जीएसटी कौंससल की 47वीीं मीटटगीं में जब यह तय ककया गया कक पैक्ड अनाज एवीं कुछ प्रकार की खाध्य सामग्री पर कर की एक नयी व्यवस्था लागु कर इन्हें जीएसटी कर के दायरे में लाया जाएगा तब से ही लगातार यह माींग उठ रही थी कक सरकार यह स्पष्ट करे कक आखखर वह कर ककस प्रकार एवीं ककस पररस्स्तथथ में लगाना चाहती है.

आम करदाता के सलए ना तो जीएसटी कौंससल का फैसले ना ही इसके बाद कर लगाने के सलए जारी अथिसूचना को समझना आसान था इससलए CBIC ने 17 जुलाई 2022 को इस सम्बन्ि में FAQs जारी ककये है स्जससे इस सम्बन्ि में स्स्तथथ काफी स्पष्ट हो गई है. यह कर आज अथाात 18 2022 जुलाई से लागू हो रहा है और आखखर 17 जुलाई 2022 को इस मामले पर एक FAQ जारी कर टदया गया है स्जससे बहुत कुछ साफ़ हो जाता है कक आखखर सरकार कर कहााँ लगना चाहती है और अभी भी ये वस्तुएीं ककन हालात में कर मुक्त है.

आइए देखें क्या कहतें है ये FAQs आपकी अपनी सरल भाषा में हमने इस सम्बन्ि में पूरी स्स्तथथ को इन्ही FAQs में टदए हुए सवालों की मदद से समझाने का प्रयास ककया है …….. यहााँ टदए गए सभी सवाल और उनके जवाब CBIC द्वारा टदए गए FAQs पर ही आिाररत है और उनके साथ ही मुद्दे को समझने के सलए लेखकीय टटप्पणीयााँ भी शासमल है . एक प्रयास है … आइये आपके सुझाव और टटप्पखणया ाँइसमें और भी सुिार करेंगी.

मुख्य बातें

  1. 25 ककलो ग्राम स ेअथिक की पैककींग पर जीएसटी नहीीं लगेगा अथाता 25 ककलो ग्राम से अथिक की पैककींग में अनाज इत्याटद अभी भी कर मुक्त रहेंगे.
  2. यटद कोई पकै 25 ककलो ग्राम स ेकम है और वह Pre-packed है और Legal Metrology Act, 2009 एवीं उसके ननयमों के तहत उस पैकेट पर या उस पर लगे लेबल पर एक Declaration देना होता है तो यह पैक कर योग्य है भले ही ऐसा कोई लेबल या डडक्लेरेशन डीलर न ेलगाया हो या नहीीं लगाया हो .
  3. अब करदेयता के सलए ब्ाींडडे और बबना ब्ाींड का अींतर समाप्त हो गया है और इसकी जगह Packaged एव ींLabelled के concept न ेले ली है .
  4.  यटद एक बड़ ेपकैेट में 10-10 ककलो ग्राम के 10 पकैेट है तो यह वजन 100 ककलोग्राम होता है लेककन एक पकैेट का वजन 10 ककलो ग्राम है अत: यह जीएसटी के दायरे में आता है .
  5. यटद 25 ककलो ग्राम तक के पैक को एक खुदरा व्यापारी कर का भुगतान करके खरीदता है लेककन खुद उसे खुला बेचता है तो उसके सलए यह कर मुक्त होगा .

आइये अब ववस्तार से देखें कक 17 जुलाई 2022 को जारी ककये गए CBIC FAQs इस बारे में क्या कहते हैं और इसके साथ ही इसे कुछ अच्छी तरह से समझाने के सलए कुछ लेखकीय टटप्पखणयााँ भी है लेककन मूल आिार इस लेख का है जो कक इन FAQs में टदया गया है :-

  1. प्रश्न :- Packaged एवीं Labelled वस्तुओीं को लेकर जीएसटी कर में 18 जुलाई 2022 से क्या पररवतान हो रहा है?उत्तर :-

    देखखये 18 जुलाई 2022 तक जो वस्तुएीं इस पररवतान के दायरे में आती है स्जनमें गेंहू , चावल , दालें इत्याटद भी शासमल है के सम्बन्ि में कर तब लगता था जब कक यह ककसी रस्जस्टड ाब्ाींड के तहत बेचे जाते हो या ऐसी ब्ाींड के तहत बेचे जाते हो स्जनके अथिकार कानून के तहत उपलब्ि हो अथाात एक स्पष्ट घोषणा के तहत स्जन अथिकारों को समवपता अथवा surrender नही ीं ककया है. इसके अलावा ये वस्तुएीं करमुक्त थी .18 जुलाई 2022 से इसमें से ब्ान्डडे का सन्दभा हटा सलया गया है और इसकी जगह Pre-packaged and Labelled वस्तुओीं पर कर लगाया गया है स्जन पर Legal Metrology Act 2009 के प्राविान लागु होते हैं .

    उदाहरण के सलए 18 जुलाई 2022 तक इन वस्तुओीं जैस ेदालें , अनाज – चावल , गेंहू , आटा इत्याटद पर 5 % की दर से कर लगता था जब कक वे ब्ाींडडे हो और एक तय वजन के पकैेट में ( Unit Container ) में बेचे जाते थ े लेककन अब 18 जुलाई 2022 से इन वस्तुओीं पर कर तब लगेगा जब कक वे Pre-packaged and Labelled हों और उनपर Legal Metrology Act 2009 के प्राविान लागू होते हों . इसके अलावा यह प्राविान दही , लस्सी आटद पर भी लागू होगा.

    यह एक पररवतान है स्जसके तहत इन वसुओीं पर कर लगाते समय ब्ाींडेड के सन्दभ ाकी जगह Pre-packaged and Labelled का सन्दभ ासलया गया है .

  2. प्रश्न :- दालें , आटा , अनाज इत्याटद पर Pre-packaged and Labelled की िारणा के तहत जीएसटी कर का दायरा क्या रहेगा ?उत्तर :-

    FAQs के सवाल नम्बर 2 में Pre-packaged and Labelled को समझाया गया है .यहा ाँPre-packaged का अथ ावही होगा जो कक Legal Metrology Act, 2009 की िारा 2 (l) में टदया है . Pre-Packaged Commodity स्जस पैकेज में पकै की गई है उस पर या उस पर लगे लेबल पर Legal Metrology Act 2009 और उसके ननयमों के तहत Declaration सलखना जरुरी है.यहा ाँहम आगे देखेंगे कक यटद कोई वस्तु पहले से पैक है और उसके पकैेट पर या उस पर लगे लेबल पर Legal Metrology Act, 2009 और उसके तहत बन े ननयमों के अींतगता एक डडक्लेरेशन सलखना है लेककन बेचन ेवाले न ेउस वस्तु के पकै पर या उस पर लगे लेबल पर यह डडक्लेरेशन नहीीं सलखा है तब भी वह वस्तु कर योग्य हो जायेगी .

    आइये देखें कक Legal Metrology Act 2009 की िारा 2(1) Pre-packaged Commodity के बारे में क्या कहती है :-

    Section 2(1) Pre-packaged Commodity means a commodity that without the purchaser being present is placed in a package of whatever nature, whether sealed or not so that the product contained therein has a predetermined quantity.

    िारा 2(1) प्री-पकैेज्ड वस्तु का अथा एक ऐसी वस्तु है, जो बबना क्रेता के मौजूदगी के एक पूवा ननिााररत मात्रा में एक पकैेट में पकै की जाती है चाहे वह पैकेट सील्ड हो या नहीीं.

    ककसी भी सप्लाई में दो गुण/ववशेषताए ींहोन ेपर उस पर 18 जुलाई 2022 से जीएसटी लागू हो जाएगा :-

    1. यह पहले स ेपैक्ड है अथाता prepacked होनी चाटहए एवीं

    2. इस के साथ Legal Metrology Act 2009 के तहत एक डडक्लेरेशन उसके पकैेट पर या उस पर लगे लेबल पर लगाना जरुरी हो.

    इन दोनों शतों के पूरे होने पर ही जीएसटी लागू होगा अथाात यटद ससफा एक ही शता लागू है तो जीएसटी नहीीं होगा . यटद एक वस्तु पहले से पैक्ड है लेककन Legal Metrology Act 2009 के तहत उस पर घोषणा या Declaration का लेबल लगाने की आवश्यकता नही ींहै तो कफर केवल एक ही शता पूरी हुई है और इस प्रकार से इस स्स्तथथ में जीएसटी लागू नहीीं होगा .

    आइये यहा ाँदेखें कक Legal Metrology Act 2009 के तहत जो खाद्यान जैस े चावल , गेंहू आते है उन पर यह कानून तभी लागू होता है जब कक prepacked पकै ेट का वजन 25 ककलो तक हो अथाात यटद वजन 25 ककलोग्राम से अथिक है तो जीएसटी लागू नहीीं होता है.

    Legal Metrology Act, 2009 और उसके तहत बनाये गए ननयमों के तहत यह डडक्लेरेशन वस्तु के ननमाताा, पैकर, ननमााण अथवा पैककींग की माह एवीं वष ा , वजन और कीमत इत्याटद सलखना होता है.

  3. प्रश्न :- Legal Metrology Act 2009 के तहत जो अपवाद टदए हैं उनका इस कर देयता पर क्या असर पडगेा ?उत्तर :-

    Legal Metrology rules 2011 3(a) के अनुसार 25 KG या 25 लीटर से अथिक की पैककींग पर घोषणा या डडक्लेरेशन लगाने का प्राविान नहीीं है अत: इन पैककींग पर जीएसटी लागू नहीीं होगा अथाात अब भी 25 KG या 25 लीटर से अथिक की पैककींग करमुक्त होगी. यह कर 25 KG या 25 लीटर तक की पैककींग पर ही लगेगा .आइये इस ेएक उदाहरण के जररये समझने का प्रयास करें :-

    Pre-packaged आटे का एक पकैेट जो कक 25 ककलो ग्राम का है उस पर जीएसटी लगेगा लेककन 30 ककलो ग्राम का पैकेट अभी भी करमुक्त रहेगा.

    यहा ाँआप यह ध्यान दें कक यहा ाँब्ाडींडे और बबना ब्ाींड का अींतर अब समाप्त हो गया है इससलए अब यटद ब्ाींडडे आटा 30 ककलोग्राम के पकै में है जो 18 जुलाई 2022 से पूवा करयोग्य था वह भी अब कर मुक्त हो जाएगा.

    इस प्रकार से CBIC द्वारा जारी ककये गए FAQs में स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कक एक पैकेट स्जसमें गेहूीं या दालें या आटा है और इसका वजन 25 ककलों ग्राम से ज्यादा है तो यह Pre-Packaged एवं Labelled वस्तुओीं की श्रेणी में नहीीं आयेगे और इस प्रकार से यह अभी भी करमुक्त रहेंगे.

  4. प्रश्न :- आइये एक उदहारण के सलए स्स्तथथ देखें :- एक बड़ा पकैेट है स्जसके अन्दर 10 – 10 ककलोग्राम के 10 पैकेट है तो क्या इन पर जीएसटी लागू होगा ?उत्तर:-

    CBIC द्वारा 17 जुलाई 2017 को जारी FAQs में सवाल नम्बर 4 में यह स्पष्ट ककया गया है कक इस प्रकार 10-10 ककलो ग्राम के 10 पैकेट को एक बड़ ेपैकेट में बींद कर टदया जाता है तो भी जीएसटी के दायरे में यह आ जाएगा.यटद 50 ककलोग्राम चावल का एक ही पकैेट है तो उस पर यह कर नहीीं लगेगा क्यों कक 25 ककलो ग्राम के ऊपर यह कर लागु नहीीं होता है.

  5. प्रश्न :- यहा ाँजीएसटी ककस stage या पड़ाव पर लगेगा ? क्या ननमााता से थोक व्यापारी को बेचते समय जीएसटी लगेगा ? क्या थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी को बेचते समय जीएसटी लगेगा ?उत्तर :-

    जीएसटी समान्य प्रककया जो जीएसटी में कर देने की है उसके अनुसार ही लगेगा अथाता जब ननमााता एक थोक व्यापारी को माल बेचेगा तब भी जीएसटी लगेगा और जब थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को माल बेचेगा तब भी जीएसटी लगेगा और इसके बाद जब खुदरा व्यापारी ……. स्जस तरह जीएसटी में कर देयता की चैन चलती है उसी तरह स ेकर देना होगा. हर बबक्री पर खरीद पर चुकाए गए कर का इनपुट जीएसटी के कानून में स्जस तरह से समलता है उसी तरह से समलेगा.कम्पोजीशन डीलस ाभी उसी तरह कर देंगे जैसे ननयसमत रूप से देत ेहै . कर देयता एवीं कम्पोजीशन की टनओावर की जो सीमा है उसमें भी यह टनओावर जैसे जीएसटी के ननयमों के अनुसार जुड़ता है वैसे ही जुड़ेगा.

  6. प्रश्न :- मान लीस्जये एक खुदरा व्यापारी 25 ककलोग्राम का एक पैक खरीदता है और उस ेखोल कर अलग -अलग वजन कर (Loose) बेचता है क्या उसे कर का भुगतान करना होगा ?उत्तर :-

    इसका जवाब FAQs के सवाल नम्बर 6 के जवाब में टदया गया है यटद एक खुदरा व्यापारी इस तरह का एक बार कर योग्य माल खरीद कर Loose बेचता है तो यह Pre-packaged एवीं Labelled की श्रेणी में नही ींआता है इस प्रकार इस ख़ुदरा व्यापारी को इस बबक्री पर कर नहीीं देना होगा और उसकी यह बबक्री कर मुक्त होगी.आप सोथचये इससे सरकार के कर पर यही फका पडेगा कक उसे ख़ुदरा व्यापारी के मास्जान पर कर नहीीं समलेगा क्यों कक इसके पहले का कर तो समल चुका होगा और चूाँकक खुदरा व्यापारी की बबक्री यहााँ कर मुक्त होगी तो उसे भी यहााँ इनपुट क्रेडडट नहीीं समलेगी . लेककन यटद ख़ुदरा व्यापारी यटद कम्पोजीशन डीलर है तो कफर इस बबक्री पर 1% कर कम समलेगा.

  7. प्रश्न :- यटद इस तरह की सप्लाई यटद Industrial Consumers Industrial Consumers को उपभोग के सलए की गई है तो क्या इस पर भी कर लगेगा ?उत्तर :-

    Legal Metrology Act 2009 के प्रभाव से Legal Metrology rules 2011 के रूल 3 (c) के द्वारा इन सप्लाई को बाहर रखा गया है अत: इन पर यह कर नही ींलगेगा.

  8. प्रश्न :- X एक चावल समल का मासलक है और वह अपना चावल 20 ककलो ग्राम की पैककींग में बेचता है लेककन वह Legal Metrology Act 2009 के तहत घोषणा – Declaration तब भी नहीीं करता है जब कक उसे ऐसा करना उस कानून के तहत जरूरी था . क्या उस ेकर देना होगा ?उत्तर :-

    हा ाँ, यटद Legal Metrology Act 2009 कानून के तहत डडक्लेरेशन देना जरुरी है लेककन ववक्रेता ऐसा नही ींकरता है तब भी वह इस कर के दायरे में आता है और उसे कर देना होगा.

कोई माल Prepacked है और Legal Metrology Act 2009 के तहत इस माल के पैकेट पर या उस पर लगे लेबल पर एक Declaration स्जसमें माल के ननमााता , पैकर , वस्तु का वजन , खुदरा कीमत इत्याटद शासमल है इसी कानून के तहत बनाए ननयमों के अनुसार लगाया जाना जरुरी है तो यह Pre-packaged and Labelled हो जायेगा और यटद ककसी डीलर न ेऐसा लेबल नही ींलगाया है तब भी उसे जीएसटी तो देना ही होगा.

आइये देखें आखखर Legal Metrology Act 2009 के तहत Label क्या है :-

Section 2(f) of the Legal Metrology Act 2009:- Label means any written, marked, stamped, printed, or graphic matter affixed to or appearing upon any Pre-Packaged commodity.

लेबल का अथ ाहै कोई भी सलखखत, थचस्ननत, मुहर लगी, मुटित या ग्राकफक सामग्री जो ककसी पूवा-पैकेज्ड वस्तु पर थचपका दी गई है या उस पर टदखाई दे रही हो।

यह तो Label की Legal Metrology Act, 2009 के तहत एक एक पररभाषा है लेककन इस पररभाषा का जीएसटी कर देयता में कोई महत्त्व नही ींहै. इसका जवाब FAQs के 8 नम्बर के सवाल के जवाब में टदया गया है स्जसके अनुसार यटद कोई वस्तु पहले स ेपकै है और उसमें 20 ककलोग्राम वजन है लेककन उसमें Legal Metrology Act, 2009 के तहत डडक्लेरेशन नहीीं ककया है तब भी जीएसटी का भुगतान करना होगा. इस प्रकार यटद आप लेबल लगात ेहैं या नहीीं इसका कर देयता से कोई सम्बन्ि नही ींहै.

इसे और भी अच्छी तरह से समझना हो तो आप इस FAQs का सवाल नम्बर 2 देखखये और इसके अनुसार इस नए प्राविान के अनुसार जीएसटी ननम्नसलखखत दो शतों के पूरे होने ही जीएसटी लगेगा :-

  1. यटद यह Pre- Packaged है एव ीं
  2. एक Declaration उस पर Legal Metrology Act, 2009 और उसके ननयमों के अनुसार लगा होना चाटहए .

यटद कोई माल Pre- Packaged है लेककन इसके साथ उसके पकैेट पर या उस पर लगे ककसी लेबल पर कुछ सूचनाओीं के साथ Legal Metrology Act, 2009 और उसके ननयमों के अनुसार एक डडक्लेरेशन लगाना जरुरी है तब यह जीएसटी कानून के अनुसार Pre-Packaged and Labelled कहलायेगा और इस पर कर लगेगा चाहे डीलर ने ऐसा कोई डडक्लेरेशन लगाया हो या नहीीं.

जीएसटी के करमुक्त नोटटकफकेशन में Pre-packaged and Labelled की एक Defination दी गई है स्जसमें Pre-packaged तो Legal Metrology Act, 2009 स े सलया गया है लेककन Label की defination वो नही ींहै जो हमन े Legal Metrology Act 2009 की िारा 2 (f) स ेली थी . आइये देखें हाल ही में जारी Notification No. 7/22 टदनाींक 13 जुलाई में Pre-packaged and Labelled की Definition देखें तो इससे पूरी बात स्पष्ट हो जायेगी :-

The Expression Pre-packaged and Labelled means a Prepackaged commodity as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where the package in which the commodity is Pre-packaged or a label securely affixed thereto is required to bear the declaration under the provision of the Legal Metrology Act 2009 ((1of 2010) and the Rules made thereunder.

प्री-पैकेज्ड एींड लेबल्ड का अथ ाहै एक प्री-पैकेज्ड कमोडडटी, जैसा कक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 (2010 का 1) की िारा 2 के क्लॉज (एल) में पररभावषत है, जहा ींवह पकैेज स्जसमें कमोडडटी पहले से पकै की गई है या एक लेबल जो सुरक्षित रूप से थचपका हुआ उस पर Legal Metrology Act, 2009 और उसके तहत बनाए गए ननयमों के प्राविान के तहत घोषणा को लगाना आवश्यक है।

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