NRI की इनकम पर टैक्स का कन्फ्यूजन
NRI की इनकम पर टैक्स का कन्फ्यूजन:-
लेकिन सरकार बिना सोचे समझे नियम बनाती है। एक फरवरी को बजट पेश हुआ। दो फरवरी को ही शाम को 4.20 pm पर क्लेरिफिकेशन आया कि उन्ही इण्डियन सिटिज़न की इनकम तभी टैक्सेबल होगी जो इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई गई हो। क्लेरिफिकेशन में लिखा गया कि भारतीय नागरिक जो विदेशों में जेन्युइन नौकरी कर रहे हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो इसलिए धारा में संशोधन किया जाएगा।
इससे अब ऐसा लगता है कि इंडियन सिटीजन जो नॉकरी के लिए दूसरे देशों में हैं खासकर खाड़ी देशों में या शिपिंग कम्पनीज में नॉकरी कर रहे हैं वे टैक्स की चपेट में आएंगे। लेकिन फाइनल तो जब बजट पास होगा, क्या अमेंडमेंट आएगा उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे।
अभी तक तो इतना सा नियम था कि सम्बन्धित व्यक्ति 182 दिन इंडिया से बाहर रहता है एवं वह अपनी इनकम भारत से बाहर कमाता है एवं भारत के बाहर ही रिसीव करता है तो उसकी उस आय पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन इस बार बजट में धारा 6 के बाद में नही उपधारा 1A जोड़ी है। ( 2 फरवरी के 4.20 के क्लेरिफिकेशन के बाद इसमें संशोधन की उम्मीद है)
नई धारा यह कहती है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश में इनकम टैक्स नहीं देता है तो उसकी विदेश में कमाई गई व रिसीव की गई आय पर भी इंडिया में टैक्स लगेगा, चाहे वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहा हो।
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